LIC Form 3783A Kaise Bhare
जीवन बीमा बाजार पर पिछले लेख में बताया गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसियों में पॉलिसीधारक की मृत्यु होने की स्थिति में, उस जीवन बीमा पॉलिसी का दावेदार पॉलिसीधारक की मृत्यु की सूचना निगम को किस प्रकार प्रस्तुत करेगा?
हमें यकीन है कि आपने हमारी पिछली पोस्ट को ध्यान से पढ़ा होगा। अगर आपने हमारी पिछली पोस्ट नहीं पढ़ी है। फिर हम आपसे अनुरोध करते हैं कि पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि एलआईसी पॉलिसी में मृत्यु के मामले में, बीमा पॉलिसी के मृत्यु दावे के लिए दावेदार भारतीय जीवन बीमा निगम को कैसे सूचित करेगा? यदि आप यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो - यहाँ क्लिक करें
मृत्यु के दावे में फॉर्म संख्या 3783A कब भरते है-
पॉलिसीधारक की मृत्यु होने के बाद, उस जीवन बीमा पॉलिसी का दावेदार "भारतीय जीवन बीमा निगम" को पॉलिसीधारक की मृत्यु की लिखित सूचना प्रस्तुत करता है। इस प्रक्रिया के उपरांत "निगम" अर्थात "एलआईसी ऑफ इंडिया" दावेदार के द्वारा दर्ज किए गए क्लेम को रजिस्टर करती है और मृत्यु दावे की प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु पोस्ट ऑफिस अथवा अन्य ऑफिशियल माध्यमों से दावेदार को आवश्यक अन्य फार्म देती है।
इसके साथ ही मृत्यु दावे की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए अन्य कौन-कौन से कार्य करने होते हैं। इसकी लिखित जानकारी भी दावेदार को दिया जाता है। अब जीवन बीमा पॉलिसी के दावेदार का कार्य होता है कि वह मृत्यु दावे से संबंधित सभी कार्यो को पूरी तरह से कंप्लीट करें।
फॉर्म को कंप्लीट करते समय संबंधित फार्म में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। इन सभी फॉर्मो में एक सबसे महत्वपूर्ण फार्म होता है, जिसका फार्म संख्या 3783 होता है। इस फॉर्म को दावेदार का बयान भी कहा जाता है। जब यह सभी फॉर्म दावेदार को प्राप्त होते हैं। दावेदार को चाहिए कि तत्काल ही इस फॉर्म को कम्पलीट करें।
एलआईसी फॉर्म नंबर 3783A कौन भरता है-
एलआईसी के मृत्यु दावे के फॉर्म संख्या 3783A को दावेदार के द्वारा भरा जाना चाहिए। मृतक पॉलिसीधारक के जीवन बीमा पॉलिसी में बनाया गया नॉमिनी सबसे उचित दावेदार माना जाता है। परंतु विशेष परिस्थितियों में परिवार के दूसरे सदस्य जिनका बीमाहित मृतक पॉलिसीधारक के साथ होता है। वह भी जीवन बीमा पॉलिसी में दावेदार हो सकते हैं।
किन्ही कारणों से यदि जीवन बीमा पॉलिसी का दावेदार फार्म को स्वयं भरने में असक्षम हो, तब दावेदार को चाहिए कि परिवार के किसी निकट सदस्य से एलआईसी के फॉर्म संख्या 3783A को भरने के लिए कहे। दावेदार को फार्म संख्या 3783A भरते समय अथवा भरवाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि फार्म में लिखे गए शब्द स्पष्ट हो। उस पर किसी भी तरह का कट मार्क अथवा ओवर राइटिंग ना की गई हो। किसी भी तरह से व्हाइटनर का उपयोग न किया गया हो।
यहां पर एक महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखना ज्यादा अच्छा होता है। मृत्यु दावे के फॉर्म को उस पॉलिसी के अभिकर्ता के द्वारा नहीं भरवाना चाहिए। यह उस पॉलिसी के मृत्यु दावे के भुगतान एवं उस अभिकर्ता के लिए भी अच्छा होता है।
मृत्यु दावे की यह जानकारी आपको होनी चाहिए-
एलआईसी मृत्यु दावा के फॉर्म को भरने की जानकारी-
फॉर्म संख्या 3783A डाउनलोड करें (डमी डाटा के साथ)-
अगर आप भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं। तब यह आवश्यक हो जाता है कि आपके पास एलआईसी का फॉर्म संख्या 3783A को भरने के लिए जानकारी उपलब्ध हो। आपकी इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमने एक पीडीएफ फाइल तैयार की है। यह पीडीएफ फाइल डमी डाटा के साथ तैयार किया गया है।
हमें यकीन है कि जब आप अपने ग्राहकों को किसी भी मृत्यु दावे के भुगतान के लिए फॉर्म भरने के बारे में जानकारी दे रहे होंगे। उस समय डमी डाटा की यह पीडीएफ आपके लिए बहुत उपयोगी और मार्गदर्शक साबित होगी।
एलआईसी फॉर्म नंबर 3783A कैसे भरें-
एलआईसी का फॉर्म नंबर 3783A भरते समय बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। फॉर्म में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप या तो मृत्यु दावे के भुगतान में देरी हो सकती है या मृत्यु दावे की अस्वीकृति हो सकती है।
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