04 December 2023

Affidavit to Bear Life Insurance Claim

Affidavit to Bear Life Insurance Claim


Affidavit to Bear Life Insurance Claim


हिंदी भाषा में पढ़ें »


Life Insurance Agents often have to face people who create obstacles for some reason and do not allow the agent to do his work. In such circumstances it becomes very difficult for the agent to do his work.


In this article of Jeevan Bima Bazaar, information is given that how to deal with people who create obstacles in the work of an Life Insurance Agent. Therefore, if you are a LIC Agent then this article and the material available in this article will prove to be very useful for you.





Problems of Life Insurance Agents:

I want to resort to an example to present my words with clarity. Suppose you are a Insurance Agent and you are giving information to a customer about the benefits of Life Insurance to deal with his future Financial Needs and concerns or you are telling your customer the benefits of Life Insurance Product to your customer.


In such a situation, someone tries to tell the Products of your Life Insurance Company or your Life Insurance Company waste and prevents you from doing your work. Due to which you feel unable to tell your customer about Life Insurance and Life Insurance Products and you are unable to do your work.


The solution to this problem of Life Insurance Agents is being presented in this article.


What should Agent do to Deal with such Problem-

The basic duty of Life Insurance Agent is to provide information about the benefits of Life Insurance to the people of their work area. Understanding the needs of customers and selling Life Insurance Products according to their needs is done by Insurance Agents. Apart from this, if a customer has any problem related to Life Insurance, then trying to solve it is also a Moral Work of the Agent.


The license issued by the IRDA allows you to deliver the information about Life Insurance and its related Products to your customers. The IRDA is an institution of the Government of India and allows you to do Life Insurance Business. Therefore, if a person stops you from doing your work, then it means that he is violating your rights given by the Government of India.


But before taking any decision, as an Agent, you must understand that if a person raises the objection mentioned in the above, then what is his real mood? Because if you make a decision without considering, then there will be a lot of possibility that the decision taken by you will be wrong.


If a person is obstructing a agent in doing Life Insurance duty, then there can be two major reasons:


First Reason: It has often been observed that a customer can do this kind of work if a customer is dissatisfied with the benefits of his Life Insurance Policy, the company's service or its Advisors.


Second Reason: It has often been found that some people do such work even without any concrete reason. The reason for this can only be estimated. As it may be that the person does not like you as Life Insurance Agent or the person is jealous with your customer.


Measures for Dissatisfied Customer:

If you feel that the person who is obstructing your work is creating obstruction due to the first reason mentioned in the above, then first you should tell the person that after some time you will hear his problem and you problem Will also help him in solving it.


But if that person prevents you from doing your work despite all your trials. Then you can ask him to fill the "Affidavit to Bear the Insurance Claim".


Remedy for those who create obstruction without any reason:

If a person prevents you from doing your Life Insurance duties without any solid reason, then you can ask him to fill the "Affidavit to Bear the Insurance Claim".





What is Affidavit to Bear the Insurance Claim:

The duty of An Insurance Agent is to explain Life Insurance Products to the customer and make efforts to provide him Life Insurance Protection. Now suppose that someone create a problem for you to doing your duty, then it means that because of that person, your customer will not get the benefit of Life Insurance.


In such a situation, “Affidavit to Bear the Insurance Claim” can be a medium with the help of which you can provide Life Insurance Benefits to your customer. You have to get this form filled by the person who is creating problems for you to doing your duty. Through this form, the person accepts that if your client dies, he will pay the sum assured amout from himself.


Will this Affidavit be valid as a Legal Document:

As a Life Insurance Agent, your job is to explain the benefits of Life Insurance Policies to all the people in your area. Even if people in your area are dissatisfied. So if a person is dissatisfied then you should try to eliminate the reason for his dissatisfaction.


But despite your efforts, there may be some people who create problems deliberately and without any reason. So for such people “Affidavit to Bear the Insurance Claim” can be used.


If you really want to use this affidavit legally, then you should get at least two witnesses and the client's signature on this affidavit. Along with this, you should also put your signature as a Life Insurance Agent.


Below each signature, their name, full address and details of any identity proof must be included. If you really want to use it as a legal document, we would advise you to seek advice from a lawyer.


However my experience says that when you ask any person to fill this form then no person will be ready to fill this form. But its second benefit will be that the person will never hinder you from doing your duty again.


Download File:

Click on the button below to download the PDF file of “Affidavit for Bear the Insurance Claim”. This file is present in 7-zip format. You can unzip it and use it by using any compression software or application.


Download PDF file of Affidavit 2.7 MB

How to use this Affidavit:

The file of “Affidavit for Bear the Insurance Claim” is in PDF format. You should get this file printed out. Complete information about how to fill this form is given in the video given below. Play this video on YouTube and get the benefit of the given information.











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03 December 2023

बीमा धनराशि वहन करने हेतु शपथ पत्र

बीमा धनराशि वहन करने हेतु शपथ पत्र

बीमा धनराशि वहन करने हेतु शपथ पत्र


Read in English »


जीवन बीमा अभिकर्ताओं को अक्सर ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है, जो किसी कारण के बाधा क्रिएट करते हैं और अभिकर्ता को उसका काम नहीं करने देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में एजेंट के लिए अपना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है।


Jeevan Bima Bazaar के इस लेख में, एक एजेंट के काम में बाधाएं पैदा करने वाले लोगों से निपटने के विषय में जानकारी दी गई है। इसलिए, यदि आप एक जीवन बीमा एजेंट हैं तो यह लेख और इस लेख में उपलब्ध सामग्री आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी।





जीवन बीमा अभिकर्ताओं की समस्या:

अपनी बातों को स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करने हेतु मैं एक उदाहरण का सहारा लेना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप एक जीवन बीमा एजेंट हैं और आप किसी ग्राहक को उसकी भविष्य की वित्तीय जरूरतों और चिंताओं से निपटने के लिए जीवन बीमा के लाभों के बारे में जानकारी दे रहे हैं अथवा आप अपने ग्राहक को को जीवन बीमा उत्पाद के लाभों को बता रहे होते हैं।


ऐसे में कोई व्यक्ति, आपके जीवन बीमा कंपनी या आपके जीवन बीमा कंपनी के उत्पादों को बेकार बताने की कोशिस करता है और आपको आपका कार्य करने से रोकता है। जिसके कारण आप अपने ग्राहक को जीवन बीमा और जीवन बीमा के उत्पादों के विषय में बताने में खुद को असक्षम महसूस करते हैं और आप अपना कार्य नहीं कर पाते है।


जीवन बीमा एजेंटो के इस समस्या का समाधान इस लेख में प्रस्तुत किया जा रहा है।


ऐसी समस्या से निपटने हेतु अभिकर्ता क्या करे-

जीवन बीमा एजेंट का मूल कार्य अपने कार्य क्षेत्र के लोगों को जीवन बीमा के लाभों के बारे में जानकारी जानकारी पहुँचाना होता है। ग्राहकों की जरूरतों को समझना और उनके जरूरतों के मुताबिक बीमा उत्पाद विक्रय करने का कार्य बीमा अभिकर्ताओं द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी ग्राहक को जीवन बीमा से जुड़ी कोई समस्या है तो उसका समाधान करने का प्रयास करना भी अभिकर्ता का नैतिक कार्य होता है।


आईआरडी द्वारा जारी किया गया लाइसेंस आपको अनुमति प्रदान करता है कि आप जीवन बीमा और सम्बंधित उत्पादों की जानकारी लोगो तक पहुचाये। चुकी आईआरडीए भारत सरकार की एक संस्थान है और आपको जीवन बीमा कारोबार करने की अनुमति प्रदान करती है। अतः अगर कोई व्यक्ति आपको आपका कार्य करने से रोकता है, तो इसका मतलब है कि वह भारत सरकार द्वारा दिए गए आपके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है।


लेकिन किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले एक जीवन बीमा अभिकर्ता के तौर पर आपको यह समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति ऊपर बताई गई आपत्ति उठाता है तो उसकी असली मनसा क्या है? क्योंकि अगर आप बिना सोचे-समझे कोई फैसला लेंगे तो इस बात की काफी संभावना रहेगी कि आपके द्वारा लिया गया फैसला गलत हो।


अगर कोई व्यक्ति किसी अभिकर्ता को जीवन बीमा कार्य करने में बाधा पैदा कर रहा है तो इसके दो प्रमुख कारण हो सकते है:


पहला कारण: अक्सर देखा गया है कि अगर कोई ग्राहक अपनी जीवन बीमा पॉलिसी के लाभ, कंपनी की सेवा या उसके सलाहकार से असंतुष्ट है तो वह इस तरह का काम कर सकता है।


दूसरा कारण: अक्सर ऐसा भी पाया गया है कि कुछ लोग बिना किसी ठोस वजह के भी इस तरह का कार्य करते हैं। इसके कारण का अनुमान ही लगाया जा सकता है। जैसे की हो सकता है कि वह व्यक्ति आपको पसंद न करता हो या वह व्यक्ति आपके ग्राहक से जलन रखता हो।


असंतुष्ट ग्राहक के लिए उपाय:

अगर आप को महसूस होता है कि आपके कार्यो में बाधा पैदा करने वाला व्यक्ति उपरोक्त में बताये गए प्रथम कारण से बाधा पैदा कर रहा है, तो सर्वप्रथम आपको चाहिए कि आप उस व्यक्ति को बोलें कि कुछ समय बाद आप उसकी समस्या सुनेंगे और आप उसकी समस्या का समाधान करने में उसकी पूरी मदद भी करेंगे।


लेकिन अगर आपकी सभी कोशिसो के बावजूद वह व्यक्ति आपको आपका कार्य करने से रोकता है। तब आप उसे "बीमा धनराशि वहन करने हेतु शपथ पत्र" भरने के लिए बोल सकते हैं।


बिना किसी कारण के बाधा पैदा करने वालो के लिए उपाय:

अगर कोई व्यक्ति बीना किसी ठोस वजह के, आपको आपका जीवन बीमा कारोबार करने से रोकता है तो आप उसे "बीमा धनराशि वहन करने हेतु शपथ पत्र" भरने के लिए बोल सकते हैं।





बीमा धनराशि वहन करने हेतु शपथ पत्र क्या है:

एक बीमा अभिकर्ता का कार्य ग्राहक को जीवन बीमा उत्पादों समझाना और उसे जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रयास करना होता है। अब आप मान लीजिये कि कोई व्यक्ति आपको आपका कार्य करने से रोकता है, तो इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति की वजह से, आपके ग्राहक को जीवन बीमा का लाभ प्राप्त नहीं होगा।


ऐसी स्थिति में, "बीमा धनराशि वहन करने हेतु शपथ पत्र" एक ऐसा माध्यम हो सकता है, जिसकी मदद से आप अपने ग्राहक को जीवन बीमा लाभ प्रदान कर सकते है। आपको यह फॉर्म उस व्यक्ति से भरवाना होगा, जो आपको आपका कार्य करते समय बाधा पैदा करता है। इस फॉर्म के जरिये वह व्यक्ति स्वीकार करता है कि अगर आपके ग्राहक मृत्यु होगी, तो वह बीमाधन की रकम का भुगतान अपने पास से करेगा।


क्या यह शपथ पत्र कानूनी दस्तावेज के रूप में मान्य होगा:

जीवन बीमा अभिकर्ता के रूप में, आपका कार्य है कि आप अपने क्षेत्र के सभी लोगों को जीवन बीमा पॉलिसी का लाभ बताये। चाहे आपके क्षेत्र को लोग असंतुष्ट ही क्यों न हों। तो अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो आपको उसके असंतोष के कारण को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए।


लेकिन आपके प्रयासों के बावजूद, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो जानबूझकर और बिना किसी कारण के समस्याएं पैदा करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए "बीमा धनराशि वहन करने हेतु शपथ पत्र" का उपयोग किया जा सकता है।


अगर आप इस शपथ पत्र का उपयोग वास्तव में क़ानूनी तौर पर करना चाहते हैं तो आपको इस शपथ पत्र पर कम से कम दो गवाहों और ग्राहक के हस्ताक्षर प्राप्त करने चाहिए। इसके साथ ही, जीवन बीमा अभिकर्ता के रूप में आपको अपना हस्ताक्षर भी करना चाहिए।


प्रत्येक द्वारा किये गए हस्ताक्षर के नीचे उनका नाम, पूरा पता और कोई पहचान प्रमाण पत्र की डिटेल को जरूर शामिल करना चाहिए। अगर आप वास्तव में इसे क़ानूनी दस्तावेज के तौर पर उपयोग करना चाहते हों, तो हमारी सलाह होगी कि एक बार आपको किसी अच्छे वकील की सलाह जरूर प्राप्त करनी चाहिए।


हालाँकि मेरा अनुभव कहता है कि जब आप किसी भी व्यक्ति को इस फॉर्म को भरने के लिए बोलेंगे तो कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को भरने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन इसका दूसरा लाभ यह होगा कि वह व्यक्ति दुबारा आपको आपका कार्य करने में कभी भी बाधा पैदा नहीं करेगा।


वह व्यक्ति दुबारा आपको आपका कार्य करने में कभी भी बाधा पैदा नहीं करेगा।


फाइल डाउनलोड कीजिये:

"बीमा धनराशि वहन करने हेतु शपथ पत्र" की पीडीऍफ़ फाइल डाउनलोड करने के लिए नीचे गई बटन पर क्लिक करें। यह फाइल 7-ज़िप फॉर्मेट में मौजूद है। किसी भी कंप्रेस सॉफ्टवेर अथवा एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए आप इसे अनज़िप करके उपयोग में ले सकते हैं।


शपथ पत्र की पीडीऍफ़ फाइल 2.7 MB

शपथ पत्र का उपयोग कैसे करें:

"बीमा धनराशि वहन करने हेतु शपथ पत्र" की फाइल पीडीऍफ़ फॉर्मेट में होती है। आपको चाहिए कि आप इस फाइल को प्रिंटआउट करवा लें। इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है, इसकी पूरी जानकारी नीचे दी हुई वीडियो में दी गई है। इस वीडियो को You-Tube पर प्ले करें और दी गई जानकारी का लाभ प्राप्त करें।











30 November 2023

How to sell Insurance Policy to Unknown People | LIC Survey Form

How to sell Insurance Policy to Unknown People

How to sell Insurance Policy to Unknown People


हिंदी भाषा में पढ़ें »


The success of the LIC Agent basically depends on how many people you can contact to sell LIC Policy right now? If you have the number of people from which you can tell the benefits of your Life Insurance Product, then you do not need to worry more to succeed.

But if there is an LIC Agent who does not have people with whom they can talk about their Life Insurance Products. Then, this is a very difficult time for his Business. Because if the LIC Agent does not have people, then whom will they tell the benefits of Life Insurance Products and how will they do their Business?

LIC's survey form is a very useful medium for LIC agents who are facing the crisis mentioned above. Jeevan Bima Bazaar is providing you this survey form for absolutely free. To understand the effective use of this survey form, read this article of Jeevan Bima Bazaar carefully.




Common Difficulties in LIC Agency-

The LIC Agency's work is not surely easy. Because an LIC Agent has to go to the people of his area to do his business smooth. They have to explain the benefits of LIC Plans.

For this, the LIC Agent starts interaction with its acquaintances and strives to sell LIC products. But when he has try to sell his Life Insurance Products from all his acquaintances, then after that he has a problem how he will do his business now?

The LIC Agent keeps trying to sell its Life Insurance Products. But often people of his region are not ready to give time to that agent. When an Agent has such a problem again and again, it has often been seen that a untrained agent leaves his LIC Agency desperate in a few years.

The Root Cause of Difficulties in LIC Agency-

Today there are many people in your area who have become victims of deception by some companies. Such people and other people who do not have complete information about LIC, seem that if they buy LIC Products, their money will be drowned.

People also complain that some Life Insurance Agents do not sell the right Policy to their customer and do not give them complete information for their own benefits. Some people also complain that Life Insurance Agents dishonest their customers' Premium.

These may be some common reasons due to which people do not believe on Life Insurance Agent, due to which Life Insurance Agents have to face many types of difficulties.

How to Make LIC Agency Easier-

An LIC Agent should create confidence in the minds of the people of his region, so that he can continue his Agency Business Successfully. If the customer believe at LIC Agent, the agent can do his business more easily.

An LIC agent who has just started his Life Insurance Business and does not have enough experience, Such LIC Agents should avoid presentation of Insurance Schemes immediately after contacting New Customers. Such an agent should first develop his relationship with customers and only then present Life Insurance Plans.

A New LIC Agent, who lacks experience, presents Life Insurance Plans for a New Customer, then there is a possibility of many mistakes in such a presentation. Due to which the customer can refuse to buy his Life Insurance Policy.

But if such an LIC Agent first improves its relationship and later presents his Life Insurance Plans, then the possibility of Policy Selling increases despite the mistakes he has occurred.




Customer Relationship Development for LIC Agents-

If you want to become a successful LIC Agent then you should work for Customer Relationship Development. Because if you will have better relationship with your customers, then it will be convert in your great Business Success.

LIC's Survey Form is a medium with the help of which not only you can start a conversation with unknown people regarding your business, but with its help you can make any unknown customer your friend.

How can a LIC Agent contact unknown people and start their business relationships? Its complete information is given in detail in the video given below. So watch this full video carefully and follow the instructions.





Download LIC's Survey Form-

This Survey Form is being provided free of cost by Jeevan Bima Bazaar for the personal use of LIC Agents. After downloading this form, you can printout it and use it for yourself.

Survey Form for LIC Agents 2.4 MB

If you want to help someone else, you can share our website link to that person. If you share the Survey Form using other mediums, we may suffer a huge financial loss due to you doing so.

Before using this survey form of Jeevan Bima Bazaar, please read its terms and conditions. Information about its terms and conditions is also given in the download folder.






28 November 2023

एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर

एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर

एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर


एलआईसी के "दुर्घटना मृत्यु एवं विकलांगता हितलाभ राइडर" को अंग्रेजी में “Accidental Death and Disability Benefit Rider” के नाम से जाना जाता है। इसको संक्षेप में एडीडीबी राइडर (ADDB Rider) भी कहते है। जीवन बीमा बाजार का यह आर्टिकल इस राइडर के सन्दर्भ में सम्पूर्ण जानकारी समझने योग्य हिंदी भाषा में प्रस्तुत कर रहा है। 

उपरोक्त पैराग्राफ में इस राइडर के नामो को बताया गया है, ताकि इस आर्टिकल में उपरोक्त में से किसी भी शब्द का उपयोग हो तो आप भ्रमित न हो।


एडीडीबी राइडर क्यों जरुरी है-

भारतीय समाज को विभिन्न आय समूहों में देखा जा सकता है। जिसमें प्रत्येक आय वर्ग की आर्थिक जिम्मेदारियां और क्षमताएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ऐसी स्थिति में "भारतीय जीवन बीमा निगम" का दुर्घटना मृत्यु एवं विकलांगता हितलाभ राइडर की सुविधा भारतीय समाज के बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। 

भारत में हर साल ऐसे कई हादसे होते हैं। जिसमें लोगों की मौत हो जाती है। कई बार यह भी देखा गया है कि दुर्घटना के बाद और मृत्यु से पहले परिवार के सदस्य अपनी सारी जमा चल-अचल संपत्ति उस व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए खर्च कर देते हैं। इसके बावजूद भी कई घटनाओं में उस जीवन को नहीं बचा पाने में परिवार के सदस्य असमर्थ होते है।

कुछ हादसों में ऐसा भी पाया जाता है कि दुर्घटना के बाद व्यक्ति अपंग हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि ऐसी घटनाओं की सावधानीपूर्वक जांच किया जाए तो पता चलता है कि यदि मृतक या विकलांग व्यक्ति अपने परिवार के लिए आय का एक मात्र स्रोत था। फिर उस परिवार का आर्थिक भविष्य अंधकार में चला जाता है।

परिवार के रोजमर्रा की जरूरते, बच्चो की शिक्षा एवं मेडिकल इत्यादि की आवश्यकताये पूर्ण करने के लिए वह परिवार असमर्थ हो जाता है। क्योंकि दुर्घटना के बाद, उस जीवन की रक्षा के लिए परिवार ने पहले ही अपनी आर्थिक क्षमता पहले ही समाप्त कर दी होती है और भविष्य हेतु आय का संकट खड़ा हो जाता है। 

भारतीय समाज को इस तरह की आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए एलआईसी का दुर्घटना मृत्यु एवं विकलांगता हितलाभ राइडर की सुविधा काफी उपयोगी सिद्ध होता है। 


एडीडीबी राइडर फायदेमंद क्यों है -

एलआईसी की योजनाएं भारतीय समाज की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। एलआईसी की किसी भी योजना को बनाने से पहले काफी अध्ययन किया जाता है और फिर कई चरणों से अप्रूव होने के बाद ही बाजार में लांच किया जाता है। 

भारतीय जीवन बीमा निगम का "दुर्घटना मृत्यु एवं विकलांगता हितलाभ राइडर" की मूल विशेषता यह है कि इसे एलआईसी की किसी भी ट्रेडिशनल योजना के साथ (योजना का खरीदते समय अथवा योजना अवधि के दौरान) लिया जा सकता है। बीमाधारक के लिए यह राइडर विकल्प के तौर पर होता है अर्थात यदि बीमाधारक चाहे तो इस राइडर को ले भी सकता है अथवा नहीं भी। 

बीमाधारक यदि एलआईसी की किसी पॉलिसी को खरीद रहा होता है तो यदि वह चाहे तो उस पॉलिसी के प्रीमियम के साथ थोड़ा अतिरिक्त प्रीमियम देकर "दुर्घटना मृत्यु एवं विकलांगता हितलाभ राइडर" का लाभ प्राप्त कर सकता है। 


किन योजनाओं में एडीडीबी राइडर उपलब्ध है-

एलआईसी की अधिकतम योजनाओं के साथ इस राइडर का लाभ लिया जा सकता है। लेकिन सभी योजनाओं में एडीडीबी राइडर का लाभ उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में एलआईसी की जिन योजनाओ में "दुर्घटना मृत्यु एवं विकलांगता हितलाभ राइडर" उपलब्ध है। उसकी जानकारी नीचे दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद हम अपने पाठको से अनुरोध करते है कि यदि आप किसी योजना को खरीदने जा रहे है। तब उसके नियमों को एक बार जरूर समझ लें। 

  1. एलआईसी की बीमा ज्योति योजना (प्लान संख्या- 860)
  2. एलआईसी की बचत प्लस योजना (प्लान संख्या- 861)
  3. एलआईसी की धन रेखा योजना (प्लान संख्या- 863)
  4. एलआईसी की बीमा रत्न योजना (प्लान संख्या- 864)
  5. एलआईसी की नई बंदोबस्ती योजना (प्लान संख्या- 914)
  6. एलआईसी की नई जीवन आनंद योजना (प्लान संख्या- 915)
  7. एलआईसी की एकल प्रीमियम बंदोबस्ती योजना (प्लान संख्या- 917)
  8. एलआईसी की न्यू मनी बैक योजना (प्लान संख्या- 920)
  9. एलआईसी की न्यू मनी बैक योजना (प्लान संख्या- 921)
  10. एलआईसी की जीवन लक्ष्य योजना (प्लान संख्या- 933)
  11. एलआईसी की जीवन लाभ योजना (प्लान संख्या- 936)
  12. एलआईसी की जीवन उमंग योजना (प्लान संख्या- 945)
  13. एलआईसी की जीवन शिरोमणि योजना (प्लान संख्या- 947)
  14. एलआईसी की बीमा श्री योजना (प्लान संख्या- 948)

ADDB राइडर क्या जोखिम कवर करता है-

यदि एडीडीबी राइडर के साथ एलआईसी पॉलिसी खरीदी जाती है और बीमित व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है। इस तरह की दुर्घटना से बीमित व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी विकलांगता तुरंत या दुर्घटना होने के 180 दिनों के भीतर हो जाती है। तब उस बीमित व्यक्ति या उसके नामांकित व्यक्ति को इस राइडर का लाभ मिलता है।

ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि एलआईसी में दुर्घटना और स्थायी विकलांगता क्या है या जीवन बीमा नियमों के अनुसार दुर्घटना और स्थायी विकलांगता को कैसे परिभाषित किया जाता है? यह जानकारी "जीवन बीमा बाजार" के पिछले लेख "एलआईसी राइडर एवं क्लेम की जानकारी" में प्रस्तुत की गई है। आपको इसे पढ़ना और समझना चाहिए।


एडीडीबी राइडर के लाभ-

यदि भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी पॉलिसी एडीडीबी राइडर के साथ खरीदी गई है। तो ऐसी पॉलिसी में, यदि पॉलिसीधारक किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उस दुर्घटना की वजह से तत्काल अथवा दुर्घटना की तारीख से 180 दिन के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है अथवा वह स्थाई रूप से अपंग हो जाता है। तब उस पॉलिसीधारक को स्वम अथवा उसके नॉमिनी को एडीडीबी राइडर का लाभ प्राप्त होता है। 

अब हमें यह समझना होगा कि दुर्घटना की वजह से मृत्यु की स्थिति में एलआईसी के एडीडीबी राइडर से क्या लाभ मिलते है और स्थाई अपंगता की स्तिथि में क्या लाभ मिलते है? आइये इसे समझते है-


स्थायी अपंगता के मामले में एडीडीबी राइडर के लाभ-

यदि पॉलिसीधारक किसी दुर्घटना की वजह से स्थाई रूप से अपंग हो जाता है, तब उसकी पॉलिसी में ADDB राइडर, जितने बीमाधन के लिए क्रय किया गया है। उसे 10 वर्षो के सामान मासिक किस्तों में पॉलिसीधारक को दिया जाता है। यदि इन सभी किस्तों का भुगतान करने से पहले मूल पॉलिसी मैच्योर हो जाती है अथवा पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है, तब ADDB राइडर का शेष बीमाधन का भुगतान तत्काल कर दिया जाता है। 

ADDB राइडर का क्लेम स्वीकार्य कर लेने के बाद मूल पॉलिसी की प्रीमियम एवं ADDB राइडर की प्रीमियम माफ़ हो जाएगी। यदि मूल पॉलिसी में ADDB राइडर के अतिरिक्त कोई अन्य राइडर दिए गए है, तब उसकी प्रीमियम पॉलिसीधारक को जमा करना अनिवार्य होगा। 

उदाहरण- मान लीजिये एलआईसी किसी पॉलिसी में ₹10 लाख के लिए ADDB राइडर का क्लेम स्वीकार कर लेती है। तब उस पॉलिसीधारक को प्रतिमाह ₹8333 का भुगतान होगा। यह भुगतान अगले 10 वर्षो तक लगातार होता रहेगा एवं भविष्य की सभी देय प्रीमियम माफ़ हो जाएगी। भुगतान के दौरान दो सम्भावनाये हो सकती है जिसे समझना बहुत जरुरी है। 

प्रथम संभावना-

मान लीजिये कि यदि इस पॉलिसी से 4 वर्षो तक प्रतिमाह ₹8333 का भुगतान प्राप्त कर लेने के बाद पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में एलआईसी ने उस पॉलिसीधारक को इन 4 वर्षो में कुल  ₹3,99,984 का भुगतान कर दिया होगा। अतः मृत्यु के उपरांत ADDB राइडर का शेष ₹6,00,016 नॉमिनी को भुगतान कर दिया जायेगा। 

द्वितीय संभावना-

मान लीजिये कि यदि इस पॉलिसी से 4 वर्षो तक प्रतिमाह ₹8333 का भुगतान प्राप्त कर लेने के बाद पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। ऐसे में पॉलिसी की मैच्योरिटी तिथि पर यह भुगतान रुक जायेगा और निगम पॉलिसी की मैच्योरिटी तिथि पर ₹6,00,016 पॉलिसीधारक को भुगतान कर देगी। 


मृत्यु के मामले में एडीडीबी राइडर के लाभ-

यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु दुर्घटना के कारण हो जाती है। तो उसकी पॉलिसी में "दुर्घटना मृत्यु एवं विकलांगता हितलाभ राइडर"  के लिए जो बीमाधन स्वीकार्य है। नामांकित व्यक्ति को बीमाधन के बराबर धन राशि का भुगतान किया जाता है। 


ADDB राइडर हेतु पात्रता शर्तें -


अधिकतम बीमाधन-

यहाँ पर निगम की विशेष योजना जिसे जीवन शिरोमणि योजना के नाम से जाना जाता है, के लिए ADDB राइडर हेतु विशेष प्रावधान किया है। जबकि दूसरी योजनाओ के लिए अलग प्रावधान किया है। आइये इसे समझते है - 


जीवन शिरोमणि योजना हेतु अधिकतम बीमाधन-

साधारण रूप में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति एलआईसी की जीवन शिरोमणि योजना खरीदता है। तो उसके जीवन पर जारी की गई सभी पूर्व और भविष्य की योजनाओं दुर्घटना बीमाधन किसी भी रूप में ₹200 लाख से अधिक नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन पर ₹200 लाख से अधिक का दुर्घटना बीमाधन खरीद भी लेता है और उसकी मृत्यु दुर्घटना की वजह से हो जाती है। तो उसके नॉमिनी को मात्र ₹200 लाख के दुर्घटना बीमाधन का ही लाभ प्राप्त होगा। जिसकी गणना शुरुआत से क्रमानुसार खरीदी गई पॉलिसियों से किया जायेगा।


अन्य सभी योजनाओं हेतु अधिकतम बीमाधन- 

यदि कोई व्यक्ति एलआईसी की दूसरी कोई भी योजना खरीदता है, तो उसके जीवन पर जारी की गई सभी पूर्व और भविष्य की योजनाओं का दुर्घटना बीमाधन किसी भी रूप में ₹100 लाख से अधिक नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन पर ₹100 लाख से अधिक का दुर्घटना बीमाधन खरीद भी लेता है और उसकी मृत्यु दुर्घटना की वजह से हो जाती है। तो उसके नॉमिनी को मात्र ₹100 लाख के दुर्घटना बीमाधन का ही लाभ प्राप्त होगा। जिसकी गणना शुरुआत से क्रमानुसार खरीदी गई पॉलिसियों से किया जायेगा।


न्यूनतम बीमाधन₹10,000/-
प्रवेश के समय न्यूनतम आयु18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए
प्रवेश के समय अधिकतम आयुADDB राइडर को पॉलिसी प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान
किसी भी समय मूल पॉलिसी के वर्षगांठ से ठीक पहले कभी भी
लिया जा सकता है, जिस पर निकटतम आयु 70 वर्ष तक होनी चाहिए।
अधिकतम परिपक्वता आयु70 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
पॉलिसी अवधिपॉलिसी अवधि मूल योजना के तहत समान होगी या
(70 - प्रवेश के समय आयु) वर्ष, जो भी पहले हो।
प्रीमियम भुगतान अवधिमूल योजना के अनुसार
प्रीमियम भुगतान विधिमूल योजना के अनुसार


ADDB राइडर हेतु प्रीमियम-

एलआईसी योजनाओं में प्रीमियम का निर्धारण पॉलिसीधारक की उम्र और पॉलिसी अवधि पर निर्भर करता है। लेकिन यह नियम राइडर के लिए लागू नहीं होता है।

LIC ने ADDB राइडर का प्रीमियम निर्धारित करने के लिए अपनी पॉलिसियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। आइए समझते हैं कि पॉलिसी की ये 3 श्रेणियां क्या हैं और एडीडीबी राइडर प्रीमियम कैसे निर्धारित किया जाता है?


रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी-

एलआईसी ने एडीडीबी राइडर (एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर) के लिए रेगुलर प्रीमियम पॉलिसियों को प्रथम श्रेणी में रखा है। उन पॉलिसियों को रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी कहा जाता है, जिसमें बीमित व्यक्ति अपने पॉलिसी की प्रीमियम परिपक्वता तक नियमित रूप से भुगतान करता है।

यदि पॉलिसीधारक एलआईसी की रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी के साथ एडीडीबी राइडर लेता है। तो पॉलिसीधारक को ₹1.00 प्रतिवर्ष प्रति हजार बीमाधन के लिए दुर्घटना प्रीमियम जमा करना होगा। लेकिन यदि पॉलिसीधारक पुलिस ड्यूटी में है तब ऐसे पॉलिसीधारक को ₹1.50 प्रतिवर्ष प्रति हजार बीमाधन के लिए दुर्घटना प्रीमियम जमा करना होगा। 

साधारण शब्दों में आप इसे ऐसे समझ सकते है कि यदि आप एक हजार रूपये का ADDB राइडर खरीदते है, तब आपको प्रतिवर्ष ₹1.00 प्रीमियम जमा करना होगा। लेकिन यदि आप पुलिस विभाग में कार्यरत है, तब आपको एक हजार रूपये के ADDB राइडर के लिए प्रतिवर्ष ₹1.50 प्रीमियम जमा करना होगा। 


सिंगल प्रीमियम पॉलिसी-

एलआईसी ने एडीडीबी राइडर (एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर) के लिए सिंगल प्रीमियम पॉलिसियों को दूसरे श्रेणी में रखा है। उन पॉलिसियों को सिंगल प्रीमियम पॉलिसी कहा जाता है, जिसमें बीमित व्यक्ति अपने पॉलिसी की प्रीमियम सिर्फ एक बार जमा करता है। 

यदि पॉलिसीधारक एलआईसी की सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के साथ एडीडीबी राइडर लेता है और पॉलिसी का टर्म 10 वर्ष है, तब पॉलिसीधारक को प्रति एक हजार एडीडीबी राइडर बीमाधन के लिए ₹8.00 प्रीमियम जमा करना होगा। लेकिन यदि पॉलिसीधारक पुलिस ड्यूटी में है, तब उसकी उपरोक्त प्रीमियम ₹11.95 होगी।

यदि पॉलिसी का टर्म 15 वर्ष है, तब पॉलिसीधारक को प्रति एक हजार एडीडीबी राइडर बीमाधन के लिए ₹12.65 प्रीमियम जमा करना होगा। लेकिन यदि पॉलिसीधारक पुलिस ड्यूटी में है, तब उसकी उपरोक्त प्रीमियम ₹18.95 होगी। 

यदि पॉलिसी का टर्म 20 वर्ष है, तब पॉलिसीधारक को प्रति एक हजार एडीडीबी राइडर बीमाधन के लिए ₹15.35 प्रीमियम जमा करना होगा। लेकिन यदि पॉलिसीधारक पुलिस ड्यूटी में है, तब उसकी उपरोक्त प्रीमियम ₹23.00 होगी। 


लिमिटेड प्रीमियम भुगतान पॉलिसी-

एलआईसी ने एडीडीबी राइडर (एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर) के लिए लिमिटेड प्रीमियम भुगतान पॉलिसियों को तीसरे श्रेणी में रखा है। उन पॉलिसियों को लिमिटेड प्रीमियम भुगतान पॉलिसी कहा जाता है, जिसमें बीमित व्यक्ति को अपने पॉलिसी की प्रीमियम मैच्योरिटी तक जमा करने की जरुरत नहीं होती है। उदाहरण के लिए - यदि आप कोई ऐसी पालिसी खरीदने जा रहे है जो 20 वर्षो में मैच्योर होती है। लेकिन उस पॉलिसी की प्रीमियम 15 वर्ष ही जमा करनी है। तो ऐसे पॉलिसी को लिमिटेड प्रीमियम भुगतान पॉलिसी कहा जाता है। 

20 वर्ष की अवधि के लिए लिमिटेड प्रीमियम भुगतान पॉलिसी, जिसमे प्रीमियम 15 वर्षो तक जमा करना हो, के साथ एडीडीबी राइडर (एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर) लेने पर, पॉलिसीधारक को प्रति एक हजार एडीडीबी राइडर बीमाधन के लिए ₹1.20 प्रीमियम जमा करना होगा। लेकिन यदि पॉलिसीधारक पुलिस ड्यूटी में है, तब उसकी उपरोक्त प्रीमियम ₹1.80 होगी। 


एडीडीबी राइडर के लिए परिपक्वता लाभ-

पॉलिसी की परिपक्वता पर, एडीडीबी राइडर प्रीमियम के एवज में कोई लाभ नहीं दिया जाता है। इस राइडर का मूल उद्देश्य केवल दुर्घटना की स्थिति में पॉलिसीधारक को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।


एडीडीबी राइडर के लिए सरेंडर वैल्यू -

पॉलिसी को सरेंडर करने पर, एडीडीबी राइडर प्रीमियम के बदले कोई लाभ नहीं दिया जाता है। 

लेकिन यदि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी अथवा लिमिटेड प्रीमियम भुगतान पॉलिसी के साथ एडीडीबी राइडर प्रीमियम जमा किया गया है। तब पॉलिसी धारक उन वर्षो के लिए भी एडवांस में एडीडीबी राइडर प्रीमियम जमा कर दिया होता है, जिस समय रिस्क लाभ तो मिलता है, लेकिन प्रीमियम जमा नहीं होती है। यदि ऐसी कोई पॉलिसी सरेंडर की जाती है तो शेष अवधि की राइडर प्रीमियम वापस कर दी जाती है। 

उदाहरण के लिए- यदि आप एलआईसी की कोई ऐसी सिंगल प्रीमियम पालिसी खरीदते है, जो 15 वर्ष की अवधि के लिए हो और उसके साथ एडीडीबी राइडर प्रीमियम भी जमा करते है। तब आप पुरे 15 वर्षो की एडीडीबी राइडर प्रीमियम एक साथ जमा कर देते है। 

अब मान लीजिये पॉलिसीधारक 5 वर्षो के बाद अपने इस पॉलिसी को सरेंडर करता है। तो प्रथम 5 वर्षो के लिए जमा राइडर प्रीमियम से कोई भुगतान नहीं होगा। लेकिन शेष अगले 10 वर्षो के लिए जो भी राइडर प्रीमियम होगी, पॉलिसी सरेंडर करने की स्तिथि में वापस हो जाएगी। 


एडीडीबी राइडर के लाभ कब नहीं दिए जाते है-

यदि आप अपनी पॉलिसी में ADDB राइडर प्रीमियम जमा करने पर विचार कर रहे हैं ताकि आपको इस राइडर का लाभ मिलता रहे। फिर आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि निगम किन मामलों में ADDB राइडर के दावे को खारिज करता है। यहां दिए गए कारण मूल रूप से "दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता लाभ राइडर" के लिए दिए जा रहे हैं। जो इस प्रकार है-

  1. यदि पॉलिसीधारक खुद को चोट पहुंचाता है, आत्महत्या का प्रयास करता है, किसी पागलपन अथवा अनैतिकता के दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तब निगम ऐसे क्लेम को स्वीकार्य नहीं करती है। यदि पॉलिसीधारक की दुर्घटना किसी ऐसे कारण से होती है जब उसने नशीली शराब का सेवन किया हो अथवा कोई दूसरा नशीला पदार्थ अथवा कोई भी नशीली दवा खाया हो। तब भी निगम ऐसे क्लेम को स्वीकार नहीं करती है। यहाँ पर दवा के मामलो में ऐसे केश, जिसमे उपचार के उदेश्य से किसी प्रशिक्षित डॉक्टर की देखरेख में  नशीली दवा का उपयोग हो। तब ऐसे मामले में उत्पन्न क्लेम स्वीकार किया जाता है। 
  2. यदि पॉलिसीधारक किसी दंगो के कारण, किसी तरह के सिविल हंगामो के कारण, किसी भी प्रकार के घोषित एवं अघोषित युद्ध के कारण, आक्रमण, शिकार, पर्वतारोहण, स्टीपल चेज़िंग, किसी भी प्रकार की दौड़, पैराग्लाइडिंग या पैराशूटिंग, साहसिक खेलों में भाग लेने के कारण दुर्घटना का शिकार होता है। तब भी ऐसे क्लेम स्वीकार नहीं होते है। 
  3. यदि पॉलिसीधारक किसी आपराधिक कार्यो को करते समय दुर्घटनाग्रस्त होता है। तब भी ऐसे क्लेम स्वीकार नहीं होते है।
  4. यदि पॉलिसीधारक सशस्त्र बलों अथवा सैन्य सेवा में कार्यरत होता है और इसकी वजह से वह किसी दुर्घटना का शिकार होता है। तब भी ऐसे क्लेम स्वीकार नहीं होते है। लेकिन यदि सशस्त्र बलों अथवा सैन्य सेवा में कार्यरत पॉलिसीधारक किसी ऐसे दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जब वह अपने ड्यूटी में नहीं था, अथवा अपने देश की किसी प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तब ऐसे मामले में उत्पन्न क्लेम स्वीकार किया जाता है।
  5. यदि पॉलिसीधारक किसी अर्धसैनिक बलों अथवा पुलिस ड्यूटी (जिसमें प्रशासनिक कार्य शामिल नहीं है) में कार्यरत है, और उसके ड्यूटी की वजह से दुर्घटना क्लेम होता है। तो निगम ऐसे क्लेम को स्वीकार नहीं करती है। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यदि पॉलिसीधारक पुलिस ड्यूटी में कार्यरत है और उसने पुलिस ड्यूटी में लगे हुए दुर्घटना में होने वाली दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता लाभ को कवर करने का विकल्प चुना गया है। तब उसके क्लेम को स्वीकार्य किया जाता है।
  6. यदि पॉलिसीधारक किसी दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन उसकी मृत्यु अथवा स्थाई विकलांगता दुर्घटना होने की तिथि से 180 दिनों के बाद होती है। तब भी ऐसे मामले में उत्पन्न क्लेम नहीं स्वीकार किया जाता है।

क्लेम के समय आवश्यक दस्तावेज-

आइये अब यह भी समझ लेते है कि यदि पॉलिसी अवधि के दौरान बीमाधारक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, और मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता के लिए दावा करना पड़ता है। तो किन-किन दस्तावेजों की जरुरत पड़ती है?

यहाँ पर जिन दस्तावेजों के विषय में बताया जा रहा है। वह केवल "एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसएबिल्टी राइडर" हेतु क्लेम क्लेम करने में आवश्यक होते है। मूल पॉलिसी हेतु निगम अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग कर सकती है। 

  1. एफआईआर की प्रमाणित प्रति 
  2. पुलिस जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति
  3. पंचनामा की प्रति
  4. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
  5. समाचार पत्रों की प्रति (जिसमे दुर्घटना का विवरण प्रकाशित हुआ था)
  6. यदि किसी वाहन को चलाते समय पॉलिसीधारक की मृत्यु हुई है। तब पॉलिसीधारक का ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति 
  7. मृत्यु के बारे में अनुमंडल दंडाधिकारी का अंतिम फैसले की प्रति 
  8. यदि मृत्यु सर्पदंश, कुत्ते के काटने जैसी वजहों से होती है, अर्थात जब दुर्घटना की सूचना पुलिस अधिकारियों को नहीं दी जाती है, तो वैकल्पिक सबूत जैसे चश्मदीद गवाह का बयान, ग्रामसेवक या सरकार का हलफनामा देना पड़ता है। 
  9. अस्पताल उपचार रिकॉर्ड, इत्यादि

यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि "एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसएबिल्टी राइडर" का क्लेम प्राप्त करने के लिए दुर्घटना की लिखित सुचना 90 दिनों के भीतर करना आवश्यक होगा। यदि दावे की सुचना 90 दिनों के बाद किया जाता है तो मूल पॉलिसी का क्लेम स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन "एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसएबिल्टी राइडर" का क्लेम अस्वीकार हो सकता है। 

यदि स्थाई अपंगता हेतु क्लेम किया जा रहा है तब पॉलिसीधारक को 90 दिनों के भीतर सम्पूर्ण विवरण के साथ, इसकी सुचना निगम में प्रस्तुत करना जरुरी होता है। पॉलिसीधारक को चाहिए कि वह विवरण प्रस्तुत करते समय अपने वर्तमान पते का विवरण अवश्य प्रस्तुत करे। पॉलिसीधारक को स्वम के खर्च से विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विकलांगता प्रमाण पत्र पर विचार करने के बाद, निगम अपने अधिकृत चिकित्सा परीक्षक से पॉलिसीधारक की जाँच कराने के बाद ही दावे को स्वीकार्य करेगी। 




Download LIC ADDB Rider File

25 November 2023

Term Plan Death Claims are Often Rejected, why?

Term Plan Death Claims are Often Rejected, why?

Death Claim of Term Plan is rejected, why





When you buy a Term Insurance Policy, you have the peace of mind that you have got great Risk Cover by paying a low premium. But think once and see what will happen if after your death your nominee does not get any benefit from the Term Insurance and the premium deposited by you is also not returned.

Many times it has been seen that the customer's nominee does not receive any payment from his Term Insurance Plan. Therefore, if you have purchased a Term Insurance Plan, then you must know in which situations the payment from the Term Insurance Plan is not received.

Therefore, in this article of Jeevan Bima Bazaar, it is being explained in detail that if you are planning to buy a term insurance plan or you have already purchased a term insurance plan, then what are the reasons When the Insurance Company does not accept the Death Claims.




Due to Presentation of Wrong Information-

A Term Insurance is the result of an agreement between two parties. In which one party is the Life Insurance Company and the other party is the insured (ie the person who is buying the Term Life Insurance Policy). Under this agreement, the insured has the assurance that if he dies within the Policy Term, the Life Insurance Company will pay the Sum Assured to his Nominee. Due to which he is ready to pay the Premium.

At the same time, under the same agreement, the Life Insurance Company also trusts the insured that the insured will deposit the premium till the end of the Policy Term and will submit correct information about himself in the Proposal Form i.e. Application Form to determine the Premium and will present the Necessary Evidence.

A Term Life Insurance Plan is provided based on the Age, Medical History, Lifestyle Habits, Income and Occupation of the Insured and the Premium of his Term Life Insurance Plan is alos determined on this basis. Many times it has been seen that in the greed to save Premium or buy a policy, the insured hides some important facts.

Now if at the time of Death Claim the insurance company finds that the insured has declared any wrong or incomplete information while purchasing the insurance policy, then it can reject such Death Claim.

To avoid such a situation, the insured should present true and complete information about himself while filling the Proposal Form before purchasing the policy and whenever necessary, present appropriate and correct evidence.




In case of Non-Payment of Premium-

If the insured does not pay the premium of his Term Insurance Policy and dies, in such a situation the Life Insurance Company does not accept his Death Claim. In Term Insurance Plans, the Death Claim is paid only if all the Policy Premiums are fully paid on the Date of Death.

To avoid any such situation, the insured should keep paying the premium of his Term Insurance Policy on time. The insured should mark his calendar to remember the Premium Due Date. If you frequently forget the Premium Deposit Date, you can also avail ECS or NACH services.

Hiding or not Disclosing Medical information-

Any Life Insurance Company, while issuing a Term Insurance Plan for an insured, wants to know in detail the present and past Health History of the insured and his family. On the basis of this health details, the Life Insurance Company decides whether to sell a Term Life Insurance Policy to the insured or not.

Apart from this, while determining the premium for Term Insurance Policy for the insured, the Health Issues of him and his family members are also studied. If the insured intentionally or unknowingly hides such information completely or partially, the Death Claim of his policy may be cancelled.

Not Giving Information About Old Insurance Policies-

In case of Term Insurance Policy, the insured should submit the information of all the existing Life Insurance Policies on his life to the Life Insurance Company.

This is also the basic basis for issuing a Term Insurance Policy. Therefore, even if the insured does not submit information about his old Insurance Policy, the Death Claim of such policy may still be cancelled.

Reasons for Participating in High Risk Sports-

If the Death of the insured occurs due to involvement in any High-Risk Sports, the Life Insurance Company may reject such Death Claims.

Biking, Paragliding, Car-Racing and other sports are classified as High-Risk sports by the Life Insurance Company and due to participation in such sports, the insured becomes victim of an accident and as a result of this accident he dies immediately. Or if it happens after some time then the Insurance Company rejects the Death Claim.

Therefore, before buying a Term Insurance Policy, you must get information about which sports the life insurance company has categorized as high Risk Sports.




Reasons for Suicide-

If the insured commits suicide in the first year of issue of the Term Insurance Policy or within one year from the date of revival of the term insurance policy, then the Death Claim of such policy is cancelled.

Due to Smoking and Drug Abuse-

If the death of the insured occurs due to drug consumption, the insurance company can also cancel such death claim. However, while filling the proposal form for a term insurance policy, there is an option to choose a policy with smoking or without smoking.

If you are considering buying a Term Insurance Policy and you consume any type of intoxicant, then you must get special information on this subject before buying the Policy. This information should be relied upon in the written documents issued by the Insurance Company. Apart from this, your habits should be described in detail in the Proposal Form.

Reasons for Murder-

If the death of the insured is due to murder then the Insurance Company can also reject such Death Claim. However, in all cases a claim arising out of death caused by murder is not extinguished.

If the insured is involved in any unconstitutional act or crime and as a result it is proved that the insured is killed in response, such Death Claims are rejected by the Insurance Company.

If the Nominee mentioned in the Term Insurance Policy or his other dependents kills the insured due to any kind of greed, in such a situation also the Insurance Company can cancel the Death Claim.

Due to War or Riot -

If the insured is involved in any war or riot and due to this he meets with an accident. Due to such an accident his death occurs immediately or after some time. Even then the Insurance Company may reject the Death Claims.

If you are serving in the army, police or other security department, then you must get detailed information in this regard before buying a Term Insurance Policy.

Download File:

If you are a Life Insurance Agent and you want to give information about Term Insurance to Your Customers, then you can download the files below. These files can be used to meet personal needs. Here the information of Term Insurance has been given for Image Presentation, One PDF file Presentation, Second PDF file for Print and PPT Presentation File.

You can use all these files after downloading the button below. However, before using our files, you must read the term and condition file carefully. The information about the term and condition is given in the download folder in PDF format.

Term Insurance Info File 21.6 MB

Due to Natural Disaster or Epidemic-

If the death of the insured occurs due to any Natural Calamity like Flood, Storm, Lightning etc. or due to any epidemic. The Life Insurance Company can also cancel such Death Claims arising under the Term Insurance Policy.

Due to Delivery-

If a pregnant woman buys a Term Insurance Policy and she dies due to complications arising out of pregnancy or during delivery, the Life Insurance Company may also reject such Death Claim.









24 November 2023

टर्म पॉलिसी का मृत्यु दावा खारिज हो जाता है?

टर्म पॉलिसी का मृत्यु दावा खारिज हो जाता है?

टर्म पॉलिसी का मृत्यु दावा खारिज हो जाता है?





जब आप एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो आप यह सोचकर निश्चिंत होते है कि कम प्रीमियम देकर आपने बड़ा रिस्क कवर प्राप्त किया है। लेकिन एक बार सोच कर देखिए कि अगर आपकी मृत्यु के बाद आपके नॉमिनी को टर्म इंश्योरेंस का कोई फायदा न मिले और आपके द्वारा जमा किया गया प्रीमियम भी वापस न मिले तो क्या होगा।

कई बार ऐसा देखा गया है कि ग्राहक के नॉमिनी को उसके टर्म इंश्योरेंस प्लान से कोई भुगतान नहीं मिलता है। अतः अगर आपने एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है तो आपको यह जरूर जानना चाहिए कि किन स्थितियों में टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का भुगतान प्राप्त नहीं होता है।

इसलिए जीवन बीमा बाजार के इस लेख में विस्तार से बताया जा रहा है कि अगर आप कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदने की योजना बना रहे हैं या आपने पहले से किसी टर्म इंश्योरेंस प्लान को ख़रीदा है, तो वह क्या कारण होते हैं जब बीमा कंपनी मृत्यु दावे का भुगतान नहीं देती है।




गलत सुचना के प्रस्तुतिकरण के कारण-

टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी दो पक्षों के बीच हुए एक समझौते का परिणाम होती है। जिसमे एक पक्ष जीवन बीमा कंपनी होती है तो दूसरा पक्ष बीमाधारक (अर्थात वह व्यक्ति जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा है) होता है। इस समझौते के तहत बीमाधारक को यह विश्वास होता है कि अगर पॉलिसी अवधि के भीतर उसकी मृत्यु होगी तो जीवन बीमा कंपनी उसके नॉमिनी को बीमाधन का भुगतान करेगी। जिसके कारण वह प्रीमियम जमा करने को तैयार होता है।

वही पर जीवन बीमा कंपनी भी इसी समझौते के तहत बीमाधारक पर यह विश्वास करती है कि बीमाधारक पॉलिसी अवधि के अंत तक प्रीमियम जमा करेगा और प्रीमियम निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव पत्र अर्थात एप्लीकेशन फॉर्म में खुद के बारे में सही सुचना प्रस्तुत करेगा एवं जरुरी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

बीमाधारक की आयु, मेडिकल इतिहास, जीवनशैली की आदतों, आय और व्यवसाय के आधार पर एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी प्रदान किया जाता है और इसी आधार पर उसके टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम निर्धारित होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रीमियम बचाने अथवा पॉलिसी खरीदने की लालच में बीमाधारक कुछ जरुरी तथ्य छिपा लेता है।

अब अगर मृत्यु दावे के समय बीमा कंपनी को यह पता चलता है कि बीमाधारक ने बीमा पॉलिसी खरीदते समय कोई गलत अथवा अधूरी जानकारी घोषित की है, तो वह ऐसे मृत्यु दावे को अस्वीकृत कर सकती है।

ऐसी स्थिति से बचने के लिए बीमाधारक को चाहिए कि पॉलिसी खरीदने से पूर्व प्रस्ताव पत्र को भरते समय खुद के विषय में सत्य एवं पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करे और जब कभी भी जरूरत हो, उचित और सही साक्ष्य प्रस्तुत करे।

प्रीमियम का भुगतान न होने की दशा में-

अगर बीमाधारक अपने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम जमा नहीं करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में जीवन बीमा कंपनी उसके मृत्यु दावे को स्वीकार नहीं करती है। टर्म इंश्योरेंस याजनाओं में मृत्यु दावे का भुगतान केवल तभी होता है जब मृत्यु की तिथि पर पॉलिसी की सभी प्रीमियम पूर्ण रूपेण जमा हो।

ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए बीमाधारक को चाहिए कि वह अपने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम समय से जमा करता रहे। प्रीमियम ड्यू की तिथि को याद रखने के लिए बीमाधारक को चाहिए कि वह अपने कैलेंडर को मार्क करे। अगर आप बार-बार प्रीमियम जमा करने की तिथि को भूल जाते हैं तो आप ईसीएस अथवा एनएसीएच सेवाओं का लाभ भी ले सकते हैं।




मेडिकल जानकारी छिपाना या न बताना-

कोई भी जीवन बीमा कंपनी किसी बीमाधारक के लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करते समय उसके एवं उसके परिवार के वर्तमान एवं पूर्व के स्वास्थ इतिहास को विस्तार से जानना चाहती है। इस स्वास्थ विवरण के आधार पर ही जीवन बीमा कंपनी यह निर्णय लेती है कि बीमाधारक को टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है अथवा नहीं।

इसके आलावा बीमाधारक के लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हेतु प्रीमियम निर्धारित करते समय भी उसके एवं उसके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ मामलो का अध्ययन किया जाता है। अगर बीमाधारक जानबूझकर अथवा अनजाने में ऐसी जानकारी पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से छिपाता है तो उसकी पॉलिसी का मृत्यु दावा निरस्त हो सकता है।

पुरानी बीमा पॉलिसियों की जानकारी न देना-

टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के मामले में बीमाधारक को चाहिए कि वह अपने जीवन पर पूर्व से चल रही सभी जीवन बीमा पालिसी की जानकारी जीवन बीमा कंपनी को प्रस्तुत करे।

टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने हेतु यह भी एक मूल आधार होता है। अतः अगर को बीमाधारक अपनी पुरानी बीमा पालिसी की जानकारी प्रस्तुत नहीं करता है तब भी ऐसी पालिसी का मृत्यु दावा निरस्त हो सकता है।

उच्च जोखिम खेलों में हिस्सा लेने के कारण-

अगर बीमाधारक की मृत्यु किसी उच्च जोखिम भरे खेलों में शामिल होने के कारण होती है तब भी जीवन बीमा कंपनी ऐसे मृत्यु दावों को निरस्त कर सकती है।

बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, कार-रेसिंग एवं अन्य ऐसे खेल हैं जिन्हे जीवन बीमा कंपनी उच्च जोखिम भरे खेलों की श्रेणी में रखती है और ऐसे खेलों में हिस्सा लेने के कारण बीमाधारक किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है और इस दुर्घटना के परिणाम स्वरुप उसकी मृत्यु तत्काल अथवा कुछ समय उपरांत होती है तो बीमा कंपनी मृत्यु दावे को अस्वीकार कर देती हैं।

अतः टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले आपको यह जानकारी जरूर प्राप्त कर लेना चाहिए कि जीवन बीमा कंपनी किन खेलों को उच्च जोखिम खेल की श्रेणी में रखती है।

डाउनलोड फ़ाइल:

यदि आप एक जीवन बीमा एजेंट हैं और आप अपने ग्राहकों को टर्म insurance के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो नीचे दी हुई फाइलों को डाउनलोड कर सकते हैं। व्यक्तिगत जरूरतों को पूर्ण करने के लिए इन फाइलों का उपयोग कर सकतें है। यहाँ पर टर्म insurance की जानकारी को इमेज प्रेजेंटेशन हेतु, एक पीडीऍफ़ फाइल प्रेजेंटेशन हेतु, दूसरी पीडीऍफ़ फाइल प्रिंट कराने हेतु और पीपीटी प्रेजेंटेशन फाइल दी गई है।
आप नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके इन सभी फाइलों को डाउनलोड करने के बाद उपयोग कर सकते हैं। हालाँकि हमारी फाइलों को उपयोग करने से पूर्व टर्म एवं कंडीशन फाइल को जरूर ध्यान से पढ़ लें। टर्म और कंडीशन की जानकारी पीडीऍफ़ फॉर्मेट में डाउनलोड फोल्डर में दी गई है।
एजेंटों के लिए टर्म इंश्योरेंस फाइल 23.5 MB

आत्महत्या के कारण-

टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जारी होने के प्रथम वर्ष में अथवा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के रिवाइवल होने के तिथि से एक वर्ष भीतर अगर बीमाधारक आत्महत्या कर लेता हैं, तो ऐसे पॉलिसी का मृत्युदावा निरस्त कर दिया जाता है।

धूम्रपान एवं मादक पदार्थो का सेवन के कारण-

अगर बीमाधारक की मृत्यु मादक पदार्थो के सेवन के कारण होती है तो बीमा कंपनी ऐसे मृत्यु दावे को भी निरस्त कर सकती है। हालाँकि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हेतु प्रस्ताव पत्र भरते समय धूम्रपान के साथ और धूम्रपान के बिना पालिसी चयन करने का विकल्प दिया हुआ होता है।

अगर आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने हेतु विचार कर रहे हैं और आप किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन करते हैं, तो पॉलिसी खरीदने से पहले आपको इस विषय पर विशेष जानकारी जरूर प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस जानकारी के बीमा कंपनी द्वारा जारी किये गए लिखित दस्तावेजों पर भरोसा करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव पत्र में अपनी आदतों को विस्तार से वर्णित करना चाहिए।




हत्या के कारण-

अगर बीमाधारक की मृत्यु हत्या के कारण होती है तो बीमा कंपनी ऐसे मृत्यु दावे को भी निरस्त कर सकती है। हालाँकि सभी स्थिति में हत्या की वजह से हुई मृत्यु के कारण उत्पन्न दावा निरस्त नहीं होता है।

अगर बीमाधारक किसी गैर-संवैधानिक कार्यो अथवा अपराधों में लिप्त होता है और इसके परिणाम स्वरुप उसकी हत्या साबित होती है, तो ऐसे मृत्यु दावों को बीमा कंपनी निरस्त कर देती है।

अगर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में वर्णित नॉमिनी अथवा उसके अन्य आश्रित किसी भी प्रकार के लोभ की वजह से बीमाधारक की हत्या कर देते है, ऐसी स्थिति में भी बीमा कंपनी मृत्यु दावे को निरस्त कर सकती है।

युद्ध अथवा दंगे के कारण -

अगर बीमाधारक किसी युद्ध अथवा दंगे में शामिल होता है और इस कारण वह दुर्घटनाग्रस्त होता है। ऐसे दुर्घटना की वजह से उसकी मृत्यु तत्काल अथवा कुछ समय उपरांत होती है। तब भी बीमा कंपनी मृत्यु दावों को निरस्त कर सकती है।

यदि आप सेना, पुलिस या अन्य सुरक्षा विभाग में कार्यरत हैं तो आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले इस संबंध में विस्तृत जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए।

प्राकृतिक आपदा अथवा महामारी के कारण-

अगर बीमाधारक की मृत्यु किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, आंधी, बिजली इत्यादि के कारण अथवा किसी महामारी के कारण होती है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत उत्पन्न ऐसे मृत्यु दावों को भी जीवन बीमा कंपनी निरस्त कर सकती है।

प्रसव के कारण-

यदि कोई गर्भवती महिला टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदती है और गर्भावस्था से उत्पन्न जटिलताओं के कारण या प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जीवन बीमा कंपनी ऐसे मृत्यु दावे को भी अस्वीकार कर सकती है।