24 June 2022

एलआईसी का एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर

एलआईसी का एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर

एलआईसी का एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर



एलआईसी के "दुर्घटना लाभ राइडर" को अंग्रेजी में “Accidental Benefit Rider” के नाम से जाना जाता है। इसको संक्षेप में एडीबी राइडर (ADB Rider) अर्थात दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर आर्थिक क्षतिपूर्ति करने वाला राइडर भी कहते है। जीवन बीमा बाजार का यह आर्टिकल, इस राइडर के सन्दर्भ में सम्पूर्ण जानकारी समझने योग्य हिंदी भाषा में प्रस्तुत कर रहा है। 

उपरोक्त पैराग्राफ में इस राइडर के नामो को बताया गया है, ताकि इस आर्टिकल में उपरोक्त में से किसी भी शब्द का उपयोग हो तो आप भ्रमित न हो।


एडीबी राइडर क्यों जरुरी है-

अगर परिवार के किसी सदस्य का एक्सीडेंट हो जाता है। तब परिवार के अन्य सदस्य उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को बचाने के लिए अपने परिवार की सारी जमा-पूंजी खर्च कर देते हैं। इसके बाद भी अगर पैसों की कमी हो जाती है तो वह परिवार अपनी चल-अचल संपत्ति तक बेच देता है।

अगर परिवार के इतना कुछ करने के बाद भी दुर्घटना का शिकार हुए परिवार के सदस्य का जीवन नहीं बचता, तब यह उस परिवार के लिए बहुत दुख की घड़ी होती है। क्योंकि परिवार ने अपने एक सदस्य को खो दिया है, साथ ही उस परिवार ने अपनी सारी वित्तीय संपत्ति भी खर्च कर दी है।

आप एक बार दृढ़ता से सोचें कि यदि परिवार का वह सदस्य जो दुर्घटना का शिकार हुआ था, अपने परिवार के लिए आय का एकमात्र स्रोत हो, तो उस परिवार का भविष्य कैसा होगा?

भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय समाज को बहुत अच्छी तरह समझता है। यही कारण है कि निगम अपनी योजनाएँ बनाते समय ऐसी असंभावित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए "दुर्घटना लाभ राइडर" की सुविधा प्रदान करता है। 

यदि कोई पॉलिसीधारक अपनी पॉलिसी के साथ एलआईसी का "एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर" लेता है। तो उसे अपनी मूल पॉलिसी के साथ एक छोटा अतिरिक्त प्रीमियम जमा करना होता है। लेकिन ऐसी दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में उस परिवार को एलआईसी की ओर से मूल पॉलिसी लाभ के अतिरिक्त इस राइडर का लाभ भी मिल जाता है।

इस लाभ के कारण वह परिवार दुर्घटनाग्रस्त सदस्य की जान बचाने में हुए आर्थिक खर्चो की भरपाई कर सकता है। यह एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से बीमाधारक को अपनी मूल जीवन बीमा पॉलिसी के साथ एलआईसी का "दुर्घटना लाभ राइडर" खरीदना चाहिए।


किन योजनाओं में एडीबी राइडर उपलब्ध है-

वैसे "एलआईसी के एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर" का लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम की लगभग सभी पारंपरिक योजनाओं के साथ प्रदान किया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि "एलआईसी का एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर" का लाभ सभी एलआईसी योजनाओं के साथ उपलब्ध है।

वर्तमान में चल रहे एलआईसी के इंफोर्स प्लान में, जिसमें "एलआईसी के एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर" का लाभ दिया जाता है। उसकी सूची नीचे दी जा रही है। लेकिन हम अपने सभी पाठकों से अनुरोध करते हैं कि यदि आप "एलआईसी का एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर" खरीदना चाहते हैं तो आपको इस राइडर के संदर्भ में अपनी मूल पॉलिसी के नियमों और शर्तों को जरूर समझ लेवें। 

  1. एलआईसी की टीच-टर्म योजना (प्लान संख्या- 854)
  2. एलआईसी की जीवन अमर योजना (प्लान संख्या- 855)
  3. एलआईसी की बीमा ज्योति योजना (प्लान संख्या- 860)
  4. एलआईसी की धन रेखा योजना (प्लान संख्या- 863)
  5. एलआईसी की बीमा रत्न योजना (प्लान संख्या- 864)
  6. एलआईसी की नई बंदोबस्ती योजना (प्लान संख्या- 914)
  7. एलआईसी की नई जीवन आनंद योजना (प्लान संख्या- 915)
  8. एलआईसी की न्यू मनी बैक योजना (प्लान संख्या- 920)
  9. एलआईसी की न्यू मनी बैक योजना (प्लान संख्या- 921)
  10. एलआईसी की जीवन लक्ष्य योजना (प्लान संख्या- 933)
  11. एलआईसी की जीवन लाभ योजना (प्लान संख्या- 936)
  12. एलआईसी की आधार स्तंभ योजना (प्लान संख्या- 943)
  13. एलआईसी की आधार शिला योजना (प्लान संख्या- 944)
  14. एलआईसी की जीवन उमंग योजना (प्लान संख्या- 945)
  15. एलआईसी की जीवन शिरोमणि योजना (प्लान संख्या- 947)
  16. एलआईसी की बीमा श्री योजना (प्लान संख्या- 948)



एलआईसी के एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर में जोखिम कवर-

यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु दुर्घटना के कारण होती है। तब "एलआईसी के एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर" के लिए दावा किया जा सकता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि पॉलिसीधारक किसी दुर्घटना का शिकार होता है, तो उस दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु तुरंत या दुर्घटना की तारीख से 180 दिनों के भीतर हो जाती है। फिर भी "एलआईसी के एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर" के लिए क्लेम किया जा सकता है।

बशर्ते कि दुर्घटना की तारीख तक सभी प्रीमियम जमा होना अनिवार्य है। भले ही दुर्घटना के बाद प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया हो और दुर्घटना की तारीख से 180 दिनों के भीतर मृत्यु हो जाती है। तब भी "एलआईसी के एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर" के लिए किया जा सकता है।

क्योंकि "LIC's Accidental Benefit Rider" का लाभ पॉलिसीधारक की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर ही दिया जाता है। इसलिए आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जीवन बीमा के नियमों के अनुसार दुर्घटना क्या है?

इसकी जानकारी "जीवन बीमा बाजार" के पिछले आर्टिकल "एलआईसी राइडर एवं क्लेम की जानकारी" में विस्तार से दी गई है। आप इसे अवश्य पढ़ें और समझें, ताकि भविष्य में आप किसी प्रकार के भ्रम में न रहें।


एलआईसी के एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर के लाभ-

अगर एलआईसी पॉलिसी "एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर" के साथ खरीदी जाती है और ऐसी पॉलिसी में पॉलिसीधारक दुर्घटना का शिकार हो जाता है। जिससे उस पॉलिसीधारक की मृत्यु दुर्घटना की तिथि पर तुरंत या दुर्घटना की तारीख से 180 दिनों के भीतर हो जाती है। तब उस पॉलिसी में "दुर्घटना लाभ राइडर" के लिए दावा किया जा सकता है।

हम एक बार फिर अपने पाठकों से अनुरोध करेंगे कि जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए दुर्घटना की परिभाषा क्या है? इसे जरूर समझें और इसके लिए हमारा पिछला आर्टिकल "एलआईसी राइडर एवं क्लेम की जानकारी" ध्यान से पढ़ें।

अब हमारे लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि यदि किसी दुर्घटना में पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है तो उस पॉलिसी से क्या लाभ प्राप्त होगा? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई पॉलिसीधारक एलआईसी पॉलिसी खरीदता है जिसमें "एलआईसी के एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर" का प्रावधान है और मान लें कि पॉलिसीधारक ₹10 लाख की मूल बीमा राशि खरीदता है। ऐसे मामले में, उस पॉलिसीधारक को "एलआईसी के दुर्घटना लाभ राइडर" के लिए ₹10 लाख की अधिकतम बीमा राशि या ₹10 लाख से कम की बीमा राशि दी जा सकती है।

यदि पॉलिसीधारक की मूल बीमा पॉलिसी में मूल बीमाराशि ₹10 लाख है। अगर वह ₹10 लाख से ज्यादा में "एलआईसी के एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर" लेना चाहता है तो उसे ऐसा लाभ नहीं मिलेगा।

अब मान लीजिए कि पॉलिसीधारक की मूल बीमा पॉलिसी में मूल बीमाराशि ₹10 लाख है और पॉलिसीधारक ने ₹10 लाख में "एलआईसी के एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर" की बीमा राशि भी खरीदी है। यदि ऐसे पॉलिसीधारक की मृत्यु दुर्घटना के कारण होती है। फिर उस जीवन बीमा पॉलिसी से सभी लाभ मूल बीमा पॉलिसी के नियमों के अनुसार दिए जाएंगे, साथ ही "एलआईसी के एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर" के लिए ₹10 का अलग से भुगतान किया जाएगा।


एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर हेतु पात्रता की शर्तें-

एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर हेतु अधिकतम बीमाधन-

भारतीय जीवन बीमा निगम, "एलआईसी के एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर" हेतु अधिकतम बीमाधन निर्धारित करने के लिए पॉलिसियों को दो भागों में रखा है। सभी ऐसी योजनाएं जिसमे "एलआईसी के एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर" का प्रावधान है, के लिए अलग नियम है एवं एलआईसी की जीवन शिरोमणि योजना के लिए इस राइडर हेतु अलग नियम है। तो आइये बारी-बारी से दोनों को समझते है। 


जीवन शिरोमणि योजना हेतु एडीबी राइडर हेतु अधिकतम बीमाधन-

यदि कोई पॉलिसीधारक एलआईसी की जीवन शिरोमणि योजना खरीदता है। तो उस पॉलिसीधारक के जीवन पर जारी की गई सभी योजनाओं (पूर्व और भविष्य की) पर दुर्घटना बीमाधन किसी भी रूप में ₹200 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि कोई पॉलिसीधारक अपने जीवन पर ₹200 लाख से अधिक का दुर्घटना बीमाधन खरीद भी लेता है और उसकी मृत्यु दुर्घटना के कारण हो जाती है। तो उस पॉलिसी से नॉमिनी को मात्र ₹200 लाख के दुर्घटना बीमाधन का ही भुगतान प्राप्त होगा। जिसकी गणना शुरुआत से क्रमानुसार खरीदी गई पॉलिसियों से किया जायेगा।

अन्य सभी योजनाओं हेतु एडीबी राइडर हेतु अधिकतम बीमाधन-

यदि कोई पॉलिसीधारक  एलआईसी की जीवन शिरोमणि योजना को छोड़कर दूसरी कोई भी योजना खरीदता है, तो उसके जीवन पर जारी की गई सभी पूर्व और भविष्य की पॉलिसियों का दुर्घटना बीमाधन किसी भी रूप में ₹100 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि कोई पॉलिसीधारक  अपने जीवन पर ₹100 लाख से अधिक का दुर्घटना बीमाधन खरीद भी लेता है और उसकी मृत्यु दुर्घटना के कारण हो जाती है। तो उस पॉलिसी से नॉमिनी को  मात्र ₹100 लाख के दुर्घटना बीमाधन का ही लाभ प्राप्त होगा। जिसकी गणना शुरुआत से क्रमानुसार खरीदी गई पॉलिसियों से किया जायेगा।

नोट- प्रत्येक कंडीशन में "एलआईसी के एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर" का बीमाधन ₹5000 के गुणक में ही ख़रीदा जा सकता है। 


न्यूनतम बीमाधन₹20,000/-
प्रवेश के समय न्यूनतम आयु18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए
प्रवेश के समय अधिकतम आयु65 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
अधिकतम परिपक्वता आयु70 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
पॉलिसी अवधिपॉलिसी अवधि मूल योजना के तहत समान होगी या
(70 - प्रवेश के समय आयु) वर्ष, जो भी पहले हो।
प्रीमियम भुगतान अवधिमूल योजना के अनुसार
प्रीमियम भुगतान विधिमूल योजना के अनुसार




एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर प्रीमियम-

एलआईसी के एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर की प्रीमियम के निर्धारण को आप इस प्रकार से समझ सकते है कि यदि आप एक हजार रूपये का यह राइडर खरीदना चाहते है, तो आपको ₹0.50 की प्रीमियम जमा करना होगा। 

लेकिन यदि आप किसी भी सेना अथवा पुलिस विभाग में कार्यरत है। तब यदि आप एक हजार रूपये का यह राइडर खरीदना चाहते है, तो आपको ₹1.00 की प्रीमियम जमा करना होगा।


एलआईसी के एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर हेतु परिपक्वता लाभ-

पॉलिसी की परिपक्वता पर, इस राइडर हेतु पॉलिसीधारक द्वारा जमा की गई सभी प्रीमियम लैप्स हो जाती है अर्थात यह राइडर केवल दुर्घटना की स्थिति में पॉलिसीधारक के परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यदि पॉलिसीधारक, पॉलिसी के मैच्योरिटी तक जीवित रहता है तो इस राइडर की प्रीमियम के बदले कोई लाभ नहीं मिलता है। 


एलआईसी के एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर का सरेंडर वैल्यू -

यदि पॉलिसी धारक अपनी पॉलिसी को सरेंडर करता है तब भी "एलआईसी के एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर" के बीमाधन के लिए जमा की गई सभी प्रीमियम लैप्स हो जाती है अर्थात इस राइडर के प्रीमियम के बदले कोई भुगतान नहीं किया जाता है। 


एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर का लाभ कब नहीं होता है- 

यदि आप एलआईसी की पॉलिसी के साथ "एलआईसी के एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर" को भी लेना चाहते हैं। तब आपको यह जरूर जान लेना चाहिए कि किन परिस्थितियों में एलआईसी इस राइडर के क्लेम को नहीं स्वीकार करती है। 

  1. यदि पॉलिसीधारक आत्महत्या कर लेता है अथवा खुद को चोट पहुंचाता है। यदि पॉलिसीधारक पागलपन में अथवा किसी अनैतिक कार्य के दौरान दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उस दुर्घटना की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तब निगम इस राइडर हेतु क्लेम को स्वीकार्य नहीं करता है। यदि पॉलिसीधारक की दुर्घटना नशीली शराब अथवा कोई दूसरा नशीला पदार्थ अथवा कोई नशीली दवा खाने के कारण होती है, एलआईसी इस राइडर हेतु ऐसे क्लेम को भी नहीं स्वीकार करती है।
  2. यदि पॉलिसीधारक किसी दंगे में, किसी सिविल हंगामो में, किसी भी प्रकार के घोषित एवं अघोषित युद्ध में, आक्रमण, शिकार, पर्वतारोहण, स्टीपल चेज़िंग, किसी भी प्रकार की दौड़, पैराग्लाइडिंग या पैराशूटिंग, साहसिक खेलों में भाग लेने के कारण हुई दुर्घटना के कारण मृत होता है। इस राइडर हेतु ऐसे क्लेम को निगम स्वीकार नहीं करता है। 
  3. यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु किसी आपराधिक कार्य को करते समय हुई दुर्घटना के कारण होती है। इस राइडर हेतु निगम, ऐसे क्लेम को भी नहीं स्वीकार करता है। 
  4. यदि पॉलिसीधारक सशस्त्र बलों अथवा सैन्य सेवा में कार्यरत होता है और उसकी मृत्यु ऐसे दुर्घटना उसके कार्यो की वजह से होती है। चाहे युद्ध घोषित अथवा अघोषित हो। निगम ऐसे क्लेम स्वीकार नहीं करता है। लेकिन यदि सशस्त्र बलों अथवा सैन्य सेवा में कार्यरत पॉलिसीधारक किसी ऐसे दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जब वह अपने ड्यूटी में नहीं था, अथवा अपने देश की किसी प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने से मृत्यु होती है। तब ऐसे मामले में उत्पन्न क्लेम स्वीकार किया जाता है।
  5. यदि पॉलिसीधारक किसी भी सेना के किसी भी विभाग में अथवा पुलिस संगठन में पुलिस ड्यूटी में शामिल होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त होने से मृत होता है। तब इस राइडर के लिए क्लेम स्वीकार्य नहीं होता है। लेकिन ऐसा पॉलिसीधारक पुलिस ड्यूटी में लगे हुए दुर्घटना पर होने वाले दुर्घटना हितलाभ के कवर का विकल्प लिया होता है, तब निगम इस राइटर हेतु क्लेम को स्वीकार करती है। 
  6. यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु दुर्घटना होने की तिथि से 180 दिनों के बाद होती है। तब भी ऐसे मामले में, इस राइडर हेतु किये हुए क्लेम को निगम नहीं स्वीकार करता है। 


Download LIC Accidental Benfit Rider File



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