जीवन बीमा पॉलिसियों में मृत्यु दावा प्रक्रिया काफी जटिल होते हैं। यह प्रक्रिया एक ओर जितनी अधिक जटिल होती है दूसरी ओर उतनी ही अधिक संवेदनशील भी होती है। हालाँकि हमने अपने पिछले लेखों में, जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु मृत्यु दावा के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रस्तुत की हैं। आशा करता हूँ कि आपने उन सभी लेखों को ध्यान से पढ़ा होगा और अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों में जरुरी सुधार भी कर लिए होंगे।
जीवन बीमा बाजार के आज के इस लेख में, हम एलआईसी के मृत्यु दावा से सम्बंधित एक महत्वपूर्ण फॉर्म, जिसे फॉर्म संख्या 3783A कहा जाता है, को भरने की प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। यह फॉर्म मृत्यु दावे के सफल भुगतान के लिए बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है, इसलिए इस फॉर्म को सही तरीके से भरना बेहद जरुरी है।
एलआईसी फॉर्म संख्या 3783A क्या होता है?
एलआईसी की पॉलिसियों में पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद, मृत्यु दावा प्रक्रिया में एलआईसी के फॉर्म संख्या 3783A का उपयोग होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म होता है और इसका उपयोग लगभग सभी एलआईसी की पॉलिसियों के मृत्यु दावे में किया जाता है।
एलआईसी का फॉर्म संख्या 3783A, जिस व्यक्ति के द्वारा भरा जाता है वह अपना खुद का विवरण, मृतक बीमाधारक के मृत्यु का विवरण, जीवन बीमा पॉलिसी से सम्बंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं इत्यादि महत्वपूर्ण जानकारियां इस फॉर्म के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सामने प्रस्तुत करता है।
एलआईसी फॉर्म संख्या 3783A कौन भर सकता है?
एलआईसी के फॉर्म संख्या 3783A को दावेदार का बयान भी कहा जाता है। यानि एलआईसी के इस फॉर्म को वह व्यक्ति भर सकता है जो बीमाधारक के मृत्यु के बाद पॉलिसी के मृत्यु दावे का हक़दार हो सकता है। आमतौर पर यह फॉर्म पॉलिसी में वर्णित नॉमिनी के द्वारा भरा जा सकता है, लेकिन अगर पॉलिसी में वर्णित नॉमिनी उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में इस फॉर्म को परिवार के दूसरे सदस्यों के द्वारा भी भरा जा सकता है।
एलआईसी फॉर्म संख्या 3783A को भरने के लिए कानूनी अधिकारी
एलआईसी के इस फॉर्म को पॉलिसी में वर्णित नॉमिनी के द्वारा ही भरा जाना सबसे उचित है, लेकिन यदि नॉमिनी की मृत्यु हो चुकी हो तो ऐसी स्थिति में इस फॉर्म को मृतक पॉलिसीधारक के जीवन साथी, माता-पिता अथवा बच्चो (जिनकी उम्र 18 वर्ष अथवा उससे अधिक हो) के द्वारा भरा जा सकता है।
फॉर्म को भरते समय यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि यदि इस फॉर्म को नॉमिनी के द्वारा भरा जा रहा है तो सम्बंधित प्रश्नो के उत्तर में उसे खुद को नॉमिनी के रूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन यदि किसी अन्य सदस्य के द्वारा इस फॉर्म को भरा जाता है तो सम्बंधित प्रश्नो के उत्तर में उसे खुद को दावेदार के रूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए।
बीमा पॉलिसी हेतु नॉमिनी के अधिकार
कई बार सामान्य लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि एलआईसी की पॉलिसी में मृत्यु दावे के भुगतान के बाद सम्पूर्ण दावे की रकम पर नॉमिनी का अधिकार होता है। सामान्य तौर पर अगर बीमित व्यक्ति ने कोई वसीयत नहीं बनाई है ऐसी स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य भी मृत्यु दावे के हिस्सेदार हो सकते हैं।
हालाँकि इसके लिए भारतीय कानूनी पक्ष को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। हमने अपने एक लेख में नॉमिनी के अधिकारों को विस्तार से प्रस्तुत किया है। अगर आप जीवन बीमा एजेंट है या आप एक ग्राहक है तो आपको उस लेख को विस्तार से जरूर पढ़ना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए मैं उस लेख का लिंक साझा कर रहा हूँ।
एलआईसी मृत्यु दावा फॉर्म 3783A डाउनलोड करें
बीमाधारक की मृत्यु के बाद, जीवन बीमा पॉलिसी में वर्णित नॉमिनी अथवा वैध उत्ताधिकारी (दावेदार) "भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी ऑफ़ इंडिया)" को बीमाधारक के मृत्यु की सुचना लिखित रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्राप्त सुचना के आधार पर एलआईसी मृत्यु दावे को पंजीकृत कर लेती है। ऐसा करने के साथ निगम नॉमिनी अथवा दावेदार के लिए कुछ जरुरी मृत्यु दावा फॉर्म और कुछ दिशानिर्देश जारी करती है। इन फॉर्मो में एक फॉर्म एलआईसी का फॉर्म संख्या 3783A (दावेदार का बयान) भी होता है।
नॉमिनी को उपरोक्त फॉर्म और दिशानिर्देश भारतीय डाक विभाग अथवा अन्य आधिकारिक माध्यमों द्वारा, मृत्यु दावा सुचना प्रस्तुत करने के बाद के कुछ दिनों में ही प्राप्त हो जाता है। मृत्यु दावा प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए दावेदार अथवा नॉमिनी को सभी फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरना होता है और निगम द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देशों का पालन करना होता है।
हालाँकि मृत्यु दावा सुचना के उपरांत निगम खुद ही आपको यह फॉर्म देती है, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम आपको एलआईसी के फॉर्म संख्या 3783A को साझा कर रहे हैं। आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और मृत्यु दावे के लिए इस फॉर्म को उपयोग में भी ले सकते हैं।
एलआईसी फॉर्म संख्या 3783A को कैसे भरें?
एलआईसी के फॉर्म संख्या 3783A को भरने से पहले हमारा सुझाव होगा कि सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप इस फॉर्म को भरते समय खुद को किस तरह से प्रस्तुत करेंगे? आइये अपनी बात को अधिक स्पष्ट करता हूँ। अगर पॉलिसी बांड में आपका नाम नॉमिनी के रूप में दर्ज है तब आप इस फॉर्म में अपने आपको नॉमिनी के रूप में प्रस्तुत करेंगे अन्यथा दावेदार के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
अब इस फॉर्म को भरने से पहले आपको अपना और मृतक पॉलिसीधारक का आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज साथ में रख लेना चाहिए। इसके बाद फॉर्म में जहाँ कहीं भी नाम अथवा तारीखों का जिक्र होता है सम्बंधित दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ों को दर्ज करना चाहिए।
इस फॉर्म को भरते समय एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि सभी फॉर्म एक ही पेन से भरे जाने चाहिए। कोशिस करें कि फॉर्म में पूछे गई सभी प्रश्नो के उत्तर सही और स्पष्ट स्वरूप में लिखे जाएँ। किसी भी तरह की कटिंग और ओवर राइटिंग न की जाये। आइये अब समझते हैं कि एलआईसी के फॉर्म संख्या 3783A को कैसे भरा जाता है।
- पॉलिसीहोल्डर की जानकारी: फॉर्म में सबसे पहले आपको मृतक पॉलिसीधारक के बारे में बताना होता है। फॉर्म की इस हिस्से में आपको पॉलिसीधारक का नाम, क्रय की गई पॉलिसी का बीमाधन, पॉलिसी नंबर लिखना होता है।
- दावेदार का विवरण: अब आपको खुद के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होती है। यहाँ पर आपको आपका नाम, आपकी उम्र, आपका मोबाइल नम्बर, आपका पूरा पता, मृतक पॉलिसीधारक से आपका सम्बन्ध बताना होता है। इसके साथ ही आपको यह भी स्पष्ट करना होता है कि आप किस अधिकार से इस फॉर्म को भर रहे हैं।
- मृतक पॉलिसीधारक के मृत्यु के बारे में जानकारी: उपरोक्त के बाद आपको बताना होता है कि मृतक पॉलिसीधारक के मृत्यु की वास्तविक स्थिति क्या थी। यहाँ पर आपसे मृतक पॉलिसीधारक का पूरा नाम, उसके मृत्यु का स्थान, मृत्यु का समय, मृत्यु के समय उसकी उम्र एवं अन्य जानकारी देनी होती है।
- मृतक पॉलिसीधारक के सभी पॉलिसियों का विवरण: उपरोक्त के बाद मृतक पॉलिसीधारक के सभी जीवन बीमा पॉलिसियों का विस्तृत विवरण देना होता है।
उपरोक्त सभी विवरण देने के बाद उपरोक्त की सत्यता हेतु इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करके सत्यापित करना होता है। आप फॉर्म को सुविधजनक तरीके से समझ सकें और सभी प्रश्नो का जवाब सही तरह से भर सके, इस हेतु इस लेख के बिलकुल नीचे एक वीडियो दी गई है। मैं आपसे कहूंगा कि इस फॉर्म को भरने से पहले एक बार पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देख लें।
एलआईसी फॉर्म संख्या 3783A (डमी डेटा सहित सैंपल पीडीएफ) डाउनलोड करें
यदि आप भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में एक एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि आपके पास एलआईसी फॉर्म संख्या 3783A को भरने की स्पष्ट जानकारी हो। चुकी मृत्यु दावे की प्रक्रिया में यह फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, अतः दावेदार के सही मार्गदर्शन के लिए इसका व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत जरुरी हो जाता है।
आपकी इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए, हमने आपके लिए डमी डाटा के साथ एक सैंपल फाइल तैयार की हुई है। मुझे यह पूर्ण विस्वास है कि यह सैंपल फाइल न केवल आपके प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन में सहायक होगा, बल्कि जब आप आपने पोलिसीधारको को मृत्यु दावा प्रक्रिया समझा रहे होंगे, तब यह फाइल आपके लिए एक रिफरेंस टूल के रूप में कार्य करेगा।
इस सैंपल पीडीऍफ़ फाइल को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक कीजिये।
फॉर्म संख्या 3783A भरने की पूरी जानकारी (वीडियो में)
एलआईसी का फॉर्म संख्या 3783A, मृत्यु दावा प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हमारा सुझाव है कि इस फॉर्म को अत्यधिक सटीकता और सावधानी के साथ भरें। इस फॉर्म में पूछे जाने वाले सभी सवालों के जवाब स्पष्ट, तथ्यात्मक और सही होने चाहिए, क्योकि किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा आधी-अधूरी और अस्पष्ट जानकारी होने पर क्लेम की स्वीकृति में देरी हो सकती है अथवा निगम आपके दावे को अस्वीकार भी कर सकती है।
आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, हमने खास आपके लिए इस विषय के लिए एक विस्तृत वीडियो बनाया है। इस वीडियो में फॉर्म को भरने के बारे में सम्पूर्ण जानकारी स्टेप बाई स्टेप बहुत ही विस्तार से बताया गया है। हम आपको बहुत अधिक दृढ़ता से कहेंगे कि फॉर्म को भरने से पहले आप इस पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखें।
आपके लिए हमारा एक सुझाव यह भी होगा कि वीडियो शुरू करने से पहले एक कॉपी और पेन लेकर बैठे और आवश्यक बिन्दुओ का नोट तैयार करें। ताकि जब आप फॉर्म भरना शुरू करें तो जरुरी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन कर सकें।
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